इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सूचना दी। हालाँकि राज्य सरकार ने आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है, कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अभी भी 17 वर्ष की आवश्यकता होती है।

हरियाणा में अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को किसी भी सरकारी विभाग में पद नहीं मिलेगा। उम्मीद के उम्मीद के उम्मीद के उम्मीद

इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सूचना दी। हालाँकि राज्य सरकार ने आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है, कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अभी भी 17 वर्ष की आवश्यकता होती है।

47 वर्ष की आयु तक एससी, ओबीसी, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियां और अविवाहित युवतियों को आवेदन करने से छूट मिलेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा

सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए अब 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होगी। सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक कर्तव्यों और योग्यताओं की प्रकृति के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक है या बयालीस वर्ष से अधिक है। आयु निरंतर रहेगी

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