महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा संचालित यूजी व पीजी परीक्षाओं के लिए झज्जर जिला के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जिलाधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी किया है।
यह आदेश परीक्षा जिले में आगामी दिसंबर 2023 तक प्रात:कालीन सत्र में सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े बारह बजे तक और सांयकालीन सत्र में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी।
जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और बिना उद्देश्य एकत्रित होने पर रोक लगा दी है।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शनिवार, 25 नवंबर 2023 से यह आदेश लागू होगा।