इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तथा समक्ष पास होना चाहिए. आवेदक जनपद का मूल निवासी होना ही चाहिए. 

Haryana Update, New Delhi:  बेरोजगार व्यक्तियों के लिए जनपद में सुनहरा मौका आया है. जिसमें बिजनेस  शुरू  करने वाले व्यक्ति आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं. यह उन व्यक्तियों के लिए है जो मूल रूप से जनपद के निवासी हैं. इस अवसर का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में जमा करना होगा. वरना समय बीत जाने के बाद इसका लाभ मिल पाना संभव नहीं होगा.

उपायुक्त उद्योग मायाराम ने बताया कि इस स्वरोजगार योजना में व्यापार की स्थापना करने के लिए इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहे हैं. योजना के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र की इकाई के लिए निर्धारित धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी.

इस प्रकार से मिलेंगे बेरोजगार व्यक्तियों को अनुदान

उपायुक्त उद्योग मायाराम ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यापार या उद्यम की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है. योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. 

कुल परियोजना लागत का 25% उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख सीमा तक मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराया जाएगा. जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में बदल जाएगा.

ये है आवेदन के जरूरी नियम

उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए. इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन www.diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं. 

इसका अभी अन्तिम तारीख निश्चित नहीं किया गया है. जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर अपना कागजात कार्यालय में जमा करें ताकि आपको इस योजना के लाभ को दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र बलिया में संपर्क स्थापित कर सकते हैं.

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