Haryana BPL Card New Scheme:मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए लाभार्थी का विवाह ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
Haryana Update: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए लाभार्थी का विवाह ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
इस प्रकार अनुदान राशि मिलेगी
यदि किसी एससी या एनईसी परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसे कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये मिलेंगे।
इस योजना के तहत 51 हजार रुपये का अनुदान सभी वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों, बीपीएल सूची में शामिल होने वालों और जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होगी।
31,000 रुपये का अनुदान बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को मिलेगा।
अनुसूचित जाति या छूट प्राप्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है और बीपीएल सूची में नहीं हैं, उन्हें ३१ हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विवाहित जोड़े को 51,000 रुपये मिलेंगे अगर वे 40% या अधिक विकलांग हैं, और पति-पत्नी में से कोई 31,000 रुपये मिलेंगे अगर वे 40% या अधिक विकलांग हैं।
शादी से 6 महीने पहले ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को शादी के छह महीने पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। विवाहित लड़की के माता-पिता को योजना की अनुदान राशि केवल पंजीकृत होने के बाद ही मिलेगी।