Electricity News Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि ईंधन अधिभार चार्ज में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट की कमी का मुद्दा टाल दिया गया है 20 अक्तूबर को विद्युत नियामक आयोग में प्रदेश की बिजली वितरण निगमों ने ईंधन अधिभार में 35 पैसे प्रति यूनिट की श्रेणी वार दरें कम कीं, जो वर्ष 2023–2024 की पहली तिमाही में लागू होती हैं।

अगले तीन महीने तक, पहली तिमाही में दाखिल प्रस्ताव के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दरों में कमी मिलनी थी। लेकिन हर तिमाही के तौर पर विद्युत नियामक आयोग ने इसे कम नहीं किया है।

आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार ने मासिक ईंधन अधिभार शुल्क नियम बनाया है। इसलिए, अब थ्रू अप के समय ईंधन अधिभार का मामला उसी नियमावली के तहत देखा जाएगा। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

उपभोक्ता परिषद ने नियमों को अनदेखा करने का लगाया आरोप

यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों में कमी नहीं करने का बहाना गलत है। उपभोक्ता को धोखा मिलता है। विद्युत नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी ने उपभोक्ता परिषद को इसके खिलाफ बताया है।

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